विदिशा अवैध रूप से गायों को ले जाने व काटने के उद्देश्य से परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज




विदिशा। श्रीमान वीरेंद्र वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील कुरवाई न्यायालय द्वारा अवैध रूप से ट्रक में ठूस ठूस कर भर कर गाय को काटने क उद्देश्य से परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सतीश गौतम द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 31.08.2020 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम दारूखेड़ी में कुछ लोग  अवैध रूप से एक ट्रक में ठूस ठूस कर गाय को काटने के उद्देश्य से अवैध परिवहन कर ले जा रहे हैं। सूचना प्राप्त होने पर 100 डायल मौके पर पहुंचकर और घेराबंदी कर आरोपीगणों जो ट्रक क्रमांक उी18इह3682 में गायों व उनके बछड़ों को ठूस ठूस कर भर रहे थे। ट्रक के अंदर अतिक्रूरता पूर्वक गायों के हाथ पैर बांधे गये थे। ट्रक में गायों व बछड़ों की कुल संख्या 33 थी। जिन्हें ट्रक में छोड़कर आरोपी कृपाल सिंह व थान सिंह आदि मौके से भाग गए थे मात्र एक आरोपी राजकुमार अहिरवार पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। ट्रक को जप्त कर गायों को सुरक्षित गौशाला में रखा गया। आरोपीगणों का कृत्य धारा 429 भादवि, पशु क्रूरता अधिनियम धारा 11(1)घ, म0प्र0 गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4,6,9 पाए जाने से आरोपीगणों के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी थान सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सतीश गौतम ने की।

 गार्गी झा

मीडिया सेल प्रभारी

जिला विदिषा म0प्र0