विदिशा मारपीट के आरोपी की जमानत न्यायालय ने की खारिज

विदिशा। श्रीमान दिलीप पाटिल जेएमएफसी सिरोंज द्वारा मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मनीष वर्मा द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 3/11/20 को सुबह करीब 7ः00 बजे फरियादी कलेक्टर सिंह निवासी बामोरी शाला अपने घर पर था तभी आरोपी हरी राम प्रजापति निवासी बामोरी शाला उसके घर आया और मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा उसने दरवाजा खोल कर देखा बाहर हरिराम प्रजापति हाथ में छुरा लिया था और उसके घर के अंदर आ गया और उससे ₹5000 मांगने लगा उसने पूछा कि किस बात के पैसे मांग रहे हो तो उसे एक लात सीने में मारी और कहने लगा पैसे दे तभी वहां उसका भाई अजय आ गया और आवाज सुनकर जितेंद्र दांगी भी आ गया जिन्हें देखकर हरिराम प्रजापति ने वापिस दौड़ लगा दी और गंदी-गंदी गाली देकर कहने वैसे तो तू देगा नहीं तो जान से जाएगा आरोपी के विरुद्ध थाना दीपाखेड़ा के अपराध क्रमांक 174/20 पर धारा 327,452 ,323,294 ,506 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 4/11/20 को विवेचना के दौरान फरियादी कलेक्टर सिंह कि निशादेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया तथा फरियादी व साक्षीगण के कथन लेख किए गए और आरोपी को उक्त दिनांक को गिरफ्तार कर उससे एक लोहे का छुरा जप्त किया गया धारा 25 आर्म्स एक्ट का इजाफा किया गया व माननीय न्यायालय में आरोपी को पेश किया गया वर्तमान में आरोपी उपजेल लटेरी में निरूद्ध है। आज दिनांक 20/11/20 को माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी के द्वारा जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया शासन की ओर से मनीष वर्मा एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन पत्र का घोर विरोध किया गया और आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त करवाया ।

 गार्गी झा

मीडिया सेल प्रभारी

जिला विदिषा म0प्र0