विदित है फरियादी ने अब्बास नगर, थाना गांधी नगर क्षेत्र में स्थित अपने अन्य मकान में घरेलू सामान, कपडे बर्तन, किचन का सामान खरीद कर रखा तथा स्वंय दूसरे मकान में रहता था। अगले दिन सुबह उसकी बच्ची शाहना ने बताया गया कि दूसरे मकान का ताला टूटा है व घर के अंदर समान भी बिखरा पड़ा है तब फरियादी ने आकर देखा कि कोई अज्ञात व्यक्त्िा उसके के घर का सामान चुराकर ले गये जिसकी कीमत लगभग 10000 रूपये है उक्त संबंध में फरियादी ने अज्ञात व्यक्त्िा के विरूद्ध थाना गांधी नगर में धारा 457, 380 भादवि का अपराध क्रमांक 13/20 दर्ज कराया है।इसी प्रकार दिनांक 15/01/2020 को मो. जफर ने अपनी बच्ची की शादी के लिये दूसरे मकान में दहेज के सामान रखा हुआ था जिसमें ताला लगाकर वह अपने अन्य मकान में सोने के लिये चला गया था । दिनांक 16/01/2020 को उठकर देखा तो जिस मकान में दहेज का सामान रखा था उसका ताला टूटा हुआ था एवं दहेज का समान जिसमें पर्दे, चादर, सौफा कवर, लेम्प आदि जिसकी कीमती करीब 5000 रूपये है, कोई अज्ञात व्यक्त्िा चुराकर ले गया था, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना गांधी नगर में उपस्थित होकर लेखबद्ध करायी गयी थी, जिसका अपराध क्रमांक 19/20 है।विवेचना के दौरान थाना गांधी नगर द्वारा आरोपी जावेद उर्फ चिकना को गिरफ्तार किया गया तथा उसने उक्त दोनो मकानो में चोरी करना कबूल किया तथा उससे उक्त दोनो मकानो में चोरी किया गया सामान जप्त किया गया। उक्त प्रकरण में आरोपी द्वारा आज दिनांक को माननीय न्यायालय श्री कृष्णपाल सिसौदिया जेएमएफसी के न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन दिया। उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्री अमित कुमार मारन द्वारा यह तर्क दिया गया कि वर्तमान समय में चोरी की घटनाए शहर बड़ रही है। यदि आरोपी एक अदयतन अपराधी है यदि इसको जमानत पर रिहा किया गया तो वह निश्चित और अपराध की ओर अग्रसर होगा तथा गम्भीर अपराधियो की संगत में भी आ सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसे आरोपी को जमानत को लाभ दिया जाना उचित नही होगा जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी जावेद जावेद उर्फ चिकना का जमानत आवेदन खारिज कर उसे जेल भेज दिया गया दिया गया।
मनोज कुमार त्रिपाठी
मीडिया सेल प्रभारी/