भोपाल ताला तोडकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


विदित है फरियादी वेदी त्‍यागी निवासी बुलंद शहर उत्‍तरप्रदेश ने थाना लालघाटी आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि मैं गांधी मेडिकल कॉलेज में पढाती हूं तथा प्रथम तल वेलकम इनक्‍लेव नयापुरा बिटठल नगर में रहती हूं । आज दिनांक 18/03/2020 को प्रात: 09 बजे रोज की तरह घर में ताला लगाकर मेडिकल कॉलेज गयी थी जब दोपहर 03 बजे डयूटी से वापस आयी तो देखा कि घर का ताला टूटा है और दरवाजा भी तेढा हो गया है। घर की अलमारी खुली है, सामान बिखरा पडा है तथा अलमारी में रखे  60 हजार रूपये और दो पर्स जिसमें आर्टिफिशिल ज्‍वेलरी थी कोई अज्ञात चोर ताला तोड कर चुरा ले गया है।  पुलिस द्वारा धारा 454, 380 भादवि के तहत मामला कायम कर विवेचना के दौरान आरोपी अशोक ठाकुर उर्फ मामा , तरूण सोलंकी एवं हरि सिंह ठाकुर को गिरफतार किया गया जिन्‍होने अपराध करना स्‍वीकार किया और उनके पास से चोरी हुआ माल जप्‍त हुआ। 
आज दिनांक को आरोपीगण द्वारा माननीय न्‍यायालय श्रीमान श्‍यामसुन्‍दर झा जेएमएफसी के न्‍यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया जिसका विरोध करते हुए उपस्थित अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी द्वारा यह व्‍यक्‍त किया गया कि चोरी की घटना निरन्‍तर बढ रही है एवं आरोपीगण द्वारा दिनदहाडे  चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इनको जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही होगा जिससे सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपीगण आशोक ठाकुर उर्फ मामा , तरूण सोलंकी एवं हरि सिंह ठाकुर की जमानत निरस्‍त कर दी गयी । 
दिनांक 12-05-2020                                                    मनोज कुमार त्रिपाठी                                    मीडिया सेल प्रभारी/
                                                              एडीपीओ भोपाल