मरकस से आकर गुप्तरूप से मस्जिद में रहकर धार्मिक आयोजनो में सम्मिलित जमातियो की जमानत निरस्त
निजामुदृीन मरकस में सम्मिलित होकर आये थे जमाती
विदित है दिनांक 22/03/2020 को कलेक्टर भोपाल के द्वारा धारा 144 के तहत कोरोना महामारी के संबंध में जो आदेश जारी किया गया था। इसके बाबजूद यह जानकारी प्राप्त हुई की इस्लामपूरा स्थित ईदासेठ मस्जिद में कुछ जमाती आकर बिना सूचना के रह रहे है। और धार्मिक आयोजनो में सम्मिलित हो रहे है। जांच के दौरान यह पता चला कि उक्त मस्जिद के तब्लीगी जमात के सदस्य क्रमांक 1- साजिद कर्म, 2- करीमुल्लाह निवासीगण समस्तीपुर बिहार व किर्गिस्तान देश के सदस्यगण 3- नूवेद तनातदेक 5- मकस्द 6- कादर बेक व उजवेक्स्तिान का सदस्य 7-कमालुउददीन तथा कजाकिस्तान का सदस्य 8-मदियार भोपाल आकर भोपाल की विभिन्न मस्जिदो में विभिन्न गतिविधियो में सम्मिलित रहे जिससे कारोना वायरस के संक्रमण की सम्भावनाए बढ गयी क्योकि यह लोग किर्गिस्तान कजाकिस्तान उजवेक्स्तिान से भारत में स्थित निजामुददीन में स्थित बांगला मस्जिद में विदेशीयो की जमात में सम्मिलित हुए थे जिससे यह प्रबल सम्भावना थी कि यह कोरोना वायरस के सम्भावित वाहक होगें और स्थानीय नागरिको में कारेाना वायरस के प्रभाव की पूर्ण सम्भावना हैा
उक्त् बात की जानकारी मस्जिद कमेठी के सदस्य सदर-फल-हा-द अहमद एवं इमाम यासीन की पूर्ण जानकारी रखते थे। उक्त् आरोपीगणो के विरूद्ध धारा 188, 269, 270 भादवि तथा 51 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं विदेश से आये सदस्यो के विरूद्ध विदेशियो विषयक अधिनियम की धारा 13, 14 के तहत मामला कायम कर गिरफतार किया गया था।
आज दिनांक को आरोपीगणो के द्वारा धारा 437 द.प्र.सं के तहत जमानत आवेदन इस आधार पर दिया गया था कि फाहद एवं हाफिज की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा हो चुकी है। इसलिये हमें जमानत दी जाये माननीय न्यायालय श्रीमान आशीष परसाई जेएमएसफसी के न्यायसालय में उपस्थित अभियोजन अधिकारी सुमित मारन द्वारा बताया गया कि जिनकी जमानत पूर्व में हो चुकी है। वह भोपाल निवासी है जबकि अन्य आरोपीगण बिहार समस्तीपूर तथा भारत वर्ष के बाहर कजाकिस्तान व उजवेक्स्तिान व किर्गिस्तान के है इनका मामला पूर्व के आरोपियो से भिन्न है और इनके फरार होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त् आरोपीगण द्वारा कारित कृत्य कोरोना वायरस विश्व महामारी के नियंत्रण में जारी निर्देशो का उल्लंघन किया गया है जो अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है तथा विवेचना अभी पूर्ण नही हुई है। उक्त् तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण साजिद , करीम , करीमउल्लह, नूरवेद , तनातवेद, मरकद , कादरवेद , कमालुउददीन एवं मदियार की जमानत निरस्त कर दी गयी।
भोपाल मरकस से आकर गुप्तरूप से मस्जिद में रहकर धार्मिक आयोजनो में सम्मिलित जमातियो की जमानत निरस्त निजामुदृीन मरकस में सम्मिलित होकर आये थे जमाती