भोपाल लॉक डाउन तोडकर मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज 

विदित है झगडे की सूचना पर थाना टी टी नगर की पुलिस जे.पी. अस्‍पताल पहुंचकर पी.एम.एल.सी. प्राप्‍त कर फरियादी योगिता शाक्‍य पिता बद्रिप्रसाद उम्र 23 वर्ष निवासी शिवनगर भोपाल से देहाती नालिसी लेने पर उसने बताया कि आरोपी हर्ष राउत पिता राजू राउत उम्र 19 वर्ष निवासी आनंद विहार स्‍कूल के पास शिव नगर द्वारा योगिता के साथ मारपीट की गयी हैं,  जिससे मोहल्‍ले में भय का महौल बना हुआ है, जिस पर पुलिस द्वारा धारा 294, 323, 506, 34  भादवि के तहत मामला कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी की अपराध में संलिप्‍तता पाये जाने पर उसे गिरफतार कर धारा 188 भादवि एवं धारा 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम का इजाफा किया गया।
आज दिनांक को आरोपी द्वारा माननीय न्‍यायालय श्रीमान श्‍यामसुन्‍दर झा जेएमएफसी के न्‍यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया जिसका विरोध करते हुए उपस्थित अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी द्वारा यह व्‍यक्‍त किया गया कि वर्तमान में इस लॉक डाउन की परिस्थिति में लोक एक दूसरे की मदद कर रहे है। एक दूसरे को सान्‍तवना और सहारा दे रहे है ऐसी परिस्थिति में आरोपी द्वारा अपराध की घटना कारित कर भय का महौल व्‍याप्‍त किया गया है। वर्तमान परिस्थिति में उक्‍त आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना नि‍श्चित ही समाज और देश के लिये उचित नही होगा। आरोपी की जमानत निरस्‍त की जानी चाहिए । उक्‍त बातो पर अपनी सहमती जताते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी हर्ष राउत द्वारा पिता राजू राउत उम्र 19 वर्ष निवासी आनंद विहार स्‍कूल के पास शिव नगर की जमानत निरस्‍त कर जेल भेज दिया गया। 
दिनांक 12-05-2020                                        मनोज कुमार त्रिपाठी                                   मीडिया सेल प्रभारी/
                                                         एडीपीओ भोपाल