भोपाल लॉक डाउन में छुरा लेकर घूमने वाले की जमानत निरस्‍त

विदित है थाना शाहपुरा के प्रधान आरक्षक को मुखबिर से सूचना प्राप्‍त हुई कि एक व्‍यक्ति लोहे का छुरा लिये हुये घूम रहा है सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्‍थल पर पहुँची तो पुलिस को देखकर वह व्‍यक्ति भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ लिया। उस व्‍यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अतुल कामटे पता राहुल नगर एमएसीटी के पास थाना कमला नगर का होना बताया। उस व्‍यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास एक लोहे का छुरा मिला जिससे वह लोगो को धमका एवं डरा रहा था आरोपी के विरूद्ध थाना शाहपुरा में अपराध क्रमांक 241/20 धारा 188 भादवि एवं 25 आर्म्‍स एक्‍ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।  
आरोपी द्वारा माननीय न्‍यायालय श्रीमान विशाल अखण्‍ड जेएमएफसी के न्‍यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया जिसका विरोध करते हुए उपस्थित अभियोजन अधिकारी सुमित मारन द्वारा यह व्‍यक्‍त किया गया कि देश का प्रत्‍येक नागरिक वैसे ही कोरोना जैसी महामारी से झूझ रहा है ऐसी स्थिति में अरोपी द्वारा छुरा लेकर घूमना कही न कही भय में वृद्ध‍ि करता है, यदि इसको जमानत का लाभ दिया गया तो निश्चित ही वह समाज में भय और अपराध कारित करने की ओर अग्रसर होगा ऐसी स्थिति में आरोपी अतुल कामटे पता राहुल नगर एमएसीटी के पास थाना कमला नगर को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है। इससे सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय ने आरोपी की जमानत निरस्‍त कर दी । 
दिनांक 13-05-2020                                                                                        मनोज कुमार त्रिपाठी                                                           मीडिया सेल प्रभारी/                                                         एडीपीओ भोपाल