भोपाल अयोध्या नगर में लॉक डाउन में छुरा लेकर घूमने वाले की जमानत निरस्‍त

थाना अयोध्‍या नगर में मुखबिर से सूचना मिली कि मीनाल मॉल अयोध्‍या नगर के सामने एक लड़का जो काले कलर की टी-शर्ट व नीले कलर का जींस पेंट पहने है मोटर साइकल क्र. एमपी 04 एमएम 3777 से गुम रहा है और साथ में छुरी रखे हुए है कोई गंभीर घटना कारित कर सकता है मुखबिर से प्राप्‍त सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँची, तो उस लड़के ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़कर लिया और अभिरक्षा में लिया, उस व्‍यक्ति का नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुसमित सालोमन पिता बाबूलाल सालोमन उम्र 20 साल निवासी मकान न. ए-2/43 सागर स्‍टेट अयोध्‍या नगर का होना बताया, पुलिस द्वारा उसकी तलाशी लेने पर उसकी कमर के बाई तरफ जिंस पेंट के अंदर एक लोहे की धारदार छुरी बरामद हुई जिसकी कुल लंबाई 13.5 इंच, फल की लंबाई 08.05 और मुठ की लंबाई 0.5 इंच थी जिसका लाइसेंस आरोपी पेश नही कर कर सका तब आरोपी सुसमि‍‍त के विरूद्ध धारा 144, द.प्र.सं. के उल्‍लंघन में धारा 188 भादवि एवं 25 आर्म्‍स एक्‍ट के तहत कार्यवाही की गयी। 
 आज दिनांक को आरोपी द्वारा माननीय न्‍यायालय श्रीमान श्‍यामसुन्‍दर झा जेएमएफसी के न्‍यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया जिसका विरोध करते हुए उपस्थित अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी द्वारा यह व्‍यक्‍त किया गया कि देश का प्रत्‍येक नागरिक वैसे ही कोरोना जैसी महामारी से झूझ रहा है ऐसी स्थिति में अरोपी द्वारा छुरा लेकर घूमना कही न कही भय में वृद्ध‍ि करता है, यदि इसको जमानत का लाभ दिया गया तो निश्चित ही वह समाज में भय और अपराध कारित करने की ओर अग्रसर होगा ऐसी स्थिति में आरोपी सुसमित सालोमन पिता बाबूलाल सालोमन उम्र 20 साल निवासी मकान न. ए-2/43 सागर स्‍टेट अयोध्‍या नगर को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है। इससे सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय ने आरोपी की जमानत निरस्‍त कर दी ।