भोपाल आदेश का उल्‍लंघन कर मोमनानी मस्जिद में गुप्‍त रूप से रहने तथा सामूहिक जमात में सम्मिलित होने वाले जमातियो की जमानत निरस्‍त

निजामुदृीन मरकस में सम्मिलित होकर आये थे जमाती
विदित है  दिनांक 22/03/2020 को कलेक्‍टर भोपाल के द्वारा धारा 144 के अन्‍तर्गत कोरोना महामारी के संबंध में इस जानकारी के प्राप्‍त होने पर कि जिला भोपाल में एक और जबलपुर में चार कोरोना पॉजिटिव मिले है आदेश जारी किया गया था। कि जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी किसी भी माध्‍यम से आवागमन नही होगा तथा धार्मिक स्‍थल बंद रहेगें । उक्‍त्‍ आदेश के प्रभावशील होने के उपरांत धार्मिक स्‍थल मस्जिद मोमनान में मुस्लिम जमात में शामिल निम्‍न सात विदेशी नागरिक 1- हारूब थुबैन अहमद नागरिक तन्‍जानिया, 2- तबानी बाकरी सिंगानो एवं 3- कोम्‍बो याहयाजुमा  नागरिक तन्‍जापनिया , 4- उबार्का खालिद सभी नागरिक तन्‍जानिया , 5- मुनीब खान एवं 6- मोईगामट हुथा‍ईपा सोलोमत नागरिक साउथ अफ्रीका तथा 7- फुदेह अब्‍दुल अजीज सामराह नागरिक सिरालीओन एवं दो भारतीय गाइड परपेज आलम  शेख निवासी बंजार पट्टी नासा जिला थाणा महाराष्‍ट्र एवं मो परपेज निवासी नवादापार वापोली पानीपत हरियाणा के कुल नौ लोग मस्जिद मोमनान छावनी मंगलवारा पर दिनांक 23/03/2020 से दिनांक 05/04/2020 तक सामूहिक रूप से रहते हुए अन्‍य भारतीय नागरिको के साथ लगातार नमाज अदा की जा रही है। उक्‍त्‍ा सभी के द्वारा कलेक्‍टर भोपाल के द्वारा जारी आदेश की उपेक्षा कर जीवन के लिये संकटपूर्ण करोनो वायरस के संक्रमण को फैलाने में द्वेषपूर्ण कार्य किया तथा नमाज अदा करने वालो में सम्मिलित होकर उनके जीवन को संकटापन्‍न बनाया तथा चिकित्‍सीय परीक्षण के लिये सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित भी नही हुए। आरोपीगणो के विरूद्ध विरूद्ध धारा 188 269 270 भादवि तथा 51 राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम , महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 एवं विदेश से आये सदस्‍यो के विरूद्ध विदेशियो विशेयक अधिनियम की धारा 13, 14 के तहत मामला कायम कर गिरफतार किया गया था।


 


आज दिनांक को आरोपीगणो के द्वारा धारा  437  दप्रसं के तहत जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया न्‍यायालय श्रीमान आशीष परसाई जेएमएसफसी के न्‍यायालय में उपस्थित अभियोजन अधिकारी सुमित मारन द्वारा बताया गया कि आरोपीगण दक्षिण अफ्रीका, तन्‍जानिया, महाराष्‍ट्र व हरियाणा के है इनके फरार होने की पूर्ण सम्‍भावना है। इसके अतिरिक्‍त्‍ आरोपीगण द्वारा कारित कृत्‍य कोरोना वायरस विश्‍व महामारी के नियंत्रण में जारी निर्देशो का उल्‍लंघन किया गया है जो अत्‍यन्‍त गम्‍भीर प्रकृति का है तथा विवेचना अभी पूर्ण नही हुई है। उक्‍त्‍ तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपीगण हारूब , सबानी , मुनीब, मोगामत , होडे, कोम्‍बो , मुबारका, परवेज आलम, मो. परवेज  की जमानत निरस्‍त कर दी गयी ।


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