कलेक्टर महो के नए दिशा निर्देशों में अब किराना स्टोर /रिटेल फूड स्टोर Social distance डिस्टेंस के साथ , किराना दुकान/स्टोर पे रस्सी के माध्यम से दुकान पर आने और जाने की लिए रस्सी बाँधनी होगी। ग्राहक के आने और जाने की व्यवस्था, हाथ धोने के लिए पानी, हैंडवाश, सैनिटाइजर रखना होगा। लिस्ट लेकर कस्टमर को निश्चित दूरी पर खड़ा रखना होगा । सोशल डिस्टेंस मेन्टेन नही करने वाली दुकान/स्टोर को तत्काल बंद कर सील कर दिया जाएगा, गुमाश्ता लाइसेंस/अन्य सभी अनुमति निरस्त होगी । सोशल डिस्टेंस और भीड़ नियंत्रित करने की पूरी जिम्मेदारी दुकान/स्टोर संचालक की होगी, उसे इस व्यवस्था हेतु 1 व्यक्ति को अधिकृत करना होगा। यदि दुकान पर भीड़ नियंत्रित नही हो तो तुरंत दुकान बंद कर पुलिस को सूचना दे। किसी भी परिश्थिति में सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन न होने दे। अन्यथा दुकान/ स्टोर पर पुलिस /प्रशासन द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उपरोक्त शर्तो पर आप अपनी दुकान/स्टोर संचालित कर सकते है। पास/अनुमति के लिए Grocery Pass System:
Public URL: kiranapass.com पर पास मिल जाएंगे। जिन दुकानों को खाद्य सुरक्षा विभाग ने अनुमति दी है, वे अपनी किराना दुकान /स्टोर उपरोक्त निर्धारित शर्तो पर अपनी दुकान खोल सकेंगे।
महो कलेक्टर महो के नए दिशा निर्देशों में अब किराना स्टोर /रिटेल फूड स्टोर Social distance डिस्टेंस के साथ , किराना दुकान/स्टोर पे रस्सी के माध्यम से दुकान पर आने और जाने की लिए रस्सी बाँधनी होगी