भोपाल 100 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले कोआपरेटिव सेंट्रल बैंक भोपाल के शाखा प्रबंधकों की जमानत निरस्त

आरोपी अनिल भार्गव सुभाष शर्मा भोपाल के कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर सदस्य थे उनके द्वारा को ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक का लगभग 100 करोड रुपए से अधिक पैसा ऐसी कंपनी में विनियोजित किया गया जिसकी गुडविल संगीत थी और उक्त पैसा तथा व्यास वापस नहीं हुआ क्योंकि ऐसी संगीत कंपनी परिभाषिक परेशानियों से गिर गई थी उक्त आरोपी गणों के विरुद्ध और डब्लू यू द्वारा 420 120 बी भादवी  एवं 7 ( सी ) पिसी एक्ट में मामला दर्ज किया गया था  आरोपीगणों द्वारा माननीय विशेष न्यायालय (पी सी ) एक्ट संजीव पांडे के यहां प्रस्तुत जमानत आवेदन को माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन अधिकारी अमित राय के इस पर से सहमत होते हुए की आरोपीगण देश एवं प्रदेश की गंभीर आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद बैंक के लगभग 100 करोड रुपये का नुकसान कारित किया है ऐसे  आरोपी गण के साथ कठोर रुख अपनाया जाना चाहिए जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया