भोपाल थाना एमपी नगर कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने वाले पांच रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस दर्ज

 थाना एमपीनगर पिचर्स बार मालिक द्वारा किया गया कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन (कोरोना - माहमारी के मद्देनजर नियंत्रण हेतु जारी किया गया था आदेश  विवरण इस प्रकार है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महो. भोपाल द्वारा द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आदेश क्रमांक/188/अजिद/2020 भोपाल दिनांक 17.03.2020 के द्वारा आदेशित किया गया है दिनांक 31.03.2020 तक कोरोना वायरस के प्रकोपन से रोकथाम के लिए सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थान रेस्टोरेंट के संचालन पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है । आज दिनांक 21.03.2020 को एस.डी.एम. एम.पी.नगर भोपाल द्वारा पत्र क्र./235/ अविअ/ एमपीनगर/2020 दिनांक 20-03-2020 द्वारा एम.पी.नगर जोन 02 में स्थित पिक्चर्स बार एण्ड रेस्टोरेंट में निर्देशों के बावजूद भी संचालकों द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर माहमारी के प्रकोपन के सम्बंध में संक्रमण रोकने हेतु जारी किये गये आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, पत्र प्रेषित किया गया ।  दिनांक 18.03.2020 दिन बुधवार को एम.पी.नगर जोन 02 में स्थित पिक्चर्स बार एण्ड रेस्टोरेंट में निर्देशों के बावजूद भी संचालकों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया । कलेक्टर भोपाल द्वारा एक दिन पहले ही कोरोना वायरस के प्रकोप की रोकथाम के लिए सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थान रेस्टोरेंट के संचालन पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है । फिर भी भोपाल कलेक्टर के नियमों की परवाह किये बगैर पिक्चर्स बार एण्ड रेस्टोरेंट के मालिकों द्वारा बुधवार की रात काफी संख्या में लोग एकत्रित कर पार्टी का आयोजन किया गया । संचालकों द्वारा उपेक्षा एवं परिद्वेष पूर्ण कार्य किया गया जिससे आम नागिरकों के जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग कोरोना का संक्रमण फैलना संभावित है । पुलिस थाना एम.पी. नगर ने बार एण्ड रेस्टोरेंट के संचालकगण विनोद कुशवाहा, गौरव शिवहरे, अजय भार्गव, डी.जे. शिबु व अन्य पार्टी आयोजक के विरुद्ध धारा 188, 269, 270 भादवि का प्रकरण कायम किया गया ।इसी तारतम्य में एम.पी. नगर जोन – 01 के कैफे कॉफी डे के संचालक शबनम खान, गोलू गोस्वामी तथा यादव टी – स्टाल के संचालक रहीस यादव तथा तथा एम.पी. नगर जोन 02 फिरंगी कैफे के संचालक असर खान तथा सांची पार्लर के संचालक बाबूलाल साहू के विरुद्ध भी पृथक – पृथक 05 प्रकरणों में धारा 188,269,270 भादवि के तहत कोरोना माहमारी को रोकने बावत् अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है ।